अवैध येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए: कर्नाटक कांग्रेस


अयोग्य करार दिए गए विधायकों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कर्नाटक कांग्रेस ने अदालत के निर्णय से यह साबित होता है राज्य में भाजपा नीत सरकार अवैध है और इसे बर्खास्त कर देना कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने कहा है कि यदि भाजपा में थोड़ी भी बाकी है तो उन्हें अयोग्य करार दिए गए विधायकों को टिकट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि सर्वोच्च अदालत का फैसला दल बदलने वाले नेताओं के लिए एक सीख है जिन्हें जनता पांच दिसंबर होने वाले उपचुनाव में सबक सिखाएगी। सिद्धारमैया ने कहा, न्यायालय ने आंशिक रूप से तत्कालीन विधानसभा रमेश कुमार के निर्णय को बरकरार रखा है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। यहाँ संवाददाताओं से बात न्होंने कहा कि अदालत का यह मानना था कि दल बदलना अनैतिक मतदाता के विश्वास का हनन था। उन्होंने कहा, (उच्चतम न्यायालय का) निर्णय उन विधायकों के लिए एक जो लालचवश या दूसरी पार्टियों के प्रभाव में इस्तीफा देकर दूसरे दल में जाना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि नहीं है।


न्यायालय के निर्णय को समग्रता में स्वीकार करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, यह दूसरे दल में जाने वालों सीख है। अदालत ने यह स्वीकार नहीं किया है और जनता भी इसे स्वीकार नहीं करेगी और यह सुनिश्चित उन्हें उपचुनाव में जीत न मिले। उसी प्रकार जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था। अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील किए जाने के प्रश्न पर सिद्धारमैया ने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी उनके विचार से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायाल बुधवार को कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष 2017 के फैसले को सही ठहराते हए सत्रह कांग्रेस-जनता दल (सेक्यलर) विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखीसाथ ही न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के एक अंश को अमान्य करार दे दिया जिसमें विधायकों कर्नाटक विधानसभा के अंत होने तक :2023 तक: अयोग्य करार दिया गया था। शीर्ष अदालत ने अयोग्य विधायकों पांच दिसंबर को होने वाले उप चुनाव को लड़ने की इजाजत भी दी। अयोग्य करार दिए गए विधायकों में से 14 के और तीन जनता दल (सेक्युलर) के हैं।