- सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
- स्वास्थ्य पर मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश
- बोर्ड के प्रस्ताव के बाद ही याचिका पर होगी विचार
सिख विरोधी दंगा मामला में दोषी करार कांग्रेस नेता रहे सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया. एम्स को सज्जन कुमार के स्वास्थ्य की जांच के लिए बोर्ड के गठन का आदेश दिया गया है. चार हफ्ते में बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देनी है. तब तक सज्जन कुमार जेल में ही रहेंगे.
इस मामले पर सिख दंगा पीड़ितों के वकील एचएस पूलखा ने कहा कि सज्जन कुमार बीते 10 वर्षों से जेल में है. आज उनके वकीलों ने कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं है इसलिए जमानत दी जाए. कोर्ट ने इस मामले पर एम्स से रिपोर्ट मांग ली है. इसके बाद ही बेल पर विचार किया जाएगा.